सीहोर /२६ सितम्बर,अभीतक
अभियुक्त आबिद खॉं पिता बसीर खॉं जाति मुसलमान उम्र 40 साल नि तकियापुरा ग्राम मैना तहसील आष्टा जिला सीहोर को अवैध रूप से सट्टा खेलने पर अर्थ दण्ड से दण्डित किया ।
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि-
यह है पूरा मामला–
दिनांक 18/06/2020 को हमराह स्टाफ सउनि लोकसिंह मरावी थाना पार्वती जिला−सीहोर को मुखबिर द्वारा दी गर्इ सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये पते पुराना बस स्टेण्ड के पास लखन की दुकान के सामने ग्राम मैना में एक व्यक्ति अवैध रूप से सट्टा अंक लिखकर पैसो का दाव लगाकर सट्टा लिख रहा है। जिस सूचना पर हमराह स्टाफ के बस स्टेण्ड मैना पहुची वहा लखन की दुकान के सामने बैठकर वैसे ही हुलिया का व्यक्ति सट्टा अंक लिख रहा था जिसे घेराबंदी कर पकडा एवं नाम पता पूछने पर अपना नाम आबिद खॉं पिता बसीर खॉं उम्र 40 साल नि तकियापुरा ग्राम मैना तहसील आष्टा बताया जिसकी तलाशी लेने पर सामने की जेब से सट्टा अंक लिखी एक पर्ची तथा नकदी 1320रू एवं एक पेन मिला । सट्टा अंक लिखने के संबंध में आबिद खां से लाईसेंस मागने पर नही होना बताया । उसका कृत्य धारा 4क सट्टा अधिनियम के अंतर्गत पाया जाने से अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रानी जैन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आष्टा द्वारा कि गई।
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