सीहोर १५ सितम्बर ;अभी तक; न्यायालय सुश्री के.शिवानी,जे.एम.एफ.सी., जिला सीहोर द्वारा आरोपी भागरती पिता घासीराम ठाकूर उम्र-45 वर्ष, निवासी-ग्राम वनखेडा , थाना अहमदपुर, जिला सीहोर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया .
मीडिया सेल प्रभारी श्री केदार सिंह कौरव द्वारा बताया गया कि पुलिस को इलाका भम्रण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली थी। एक व्यक्ति अहमदपुर गल्ला-मंडी मेन गेट के पास सट्टा पर्ची पर रूपये पैसे का हारजीत का सट्टा लिखकर सट्टा खेल रहा है। सूचना की तश्दीक हेतू हमराह बल के साथ मौके पर पुलिस पहुंची। जहां देखा कि मुखबीर के द्वारा बताये गये स्थान पर एक व्यक्ति सट्टा पर्ची लिख रहा था। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़कर, उसके पास से एक पेन, सट्टा पंर्ची पर अंक, एवं 250/- रूपये नगद बरामद किये गये। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 4(क) सट्टा एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से श्री रामबीर सिंह, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला सीहोर द्वारा पक्ष रखा गया।
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