प्रेम वर्मा
राजगढ़ 28 अगस्त :अभी तक: जिले के सारंगपुर के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने तलेन थाना के अपराध में सट्टा अधिनियम के आरोपी गोविंद निवासी ग्राम असारेटा (राजगढ) को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विक्रम चौहान ने बताया कि 20 अगस्त 2020 को तलेन थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम असारेटा में मंदिर की सीढी पर बैठकर एक व्यक्ति रूपये पैसे का सट्टा अंक लिखकर हार जीत का सट्टा लिख रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल द्वारा बताये स्थान पर एक व्यक्ति कागज पर सट्टा के अंक लिख रहा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़कर नाम पता पूछा गया तो गोविंदसिंह निवासी ग्राम असारेटा का होना बताया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
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