विधिक संवाददाता
भोपाल १५ मार्च ;अभी तक; ग्यारह मील के पास मिसरोद होशंगाबाद रोड पर हुए एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रायवेट कंपनी के मालिक के परिजनों को राजधानी की एक अदालत ने 62 लाख 66 हजार 524 रुपये की मुआवजा राशि मय ब्याज के अदा किए जाने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार भारद्वाज की अदालत ने दुर्घटना करने वाले डंपर के मालिक, ड्राईवर और बीमा कंपनी दी न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से यह दावा अधिवक्ता आरके हिंगोरानी व सनी हिंगोरानी द्वारा अदालत में पेश किया था जहां सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता सनी हिंगोरानी ने बताया कि आशिम मॉल के पास मिसरोद निवासी देवेश मिश्रा मेसर्स वायफाय ब्राडिंग एलएलपी कंपनी का संचालन करते थे। देवेश मिश्रा ग्यारह जनवरी 2021 को रात बारह बजे मोटर सायकिल से ग्यारह मील की तरफ जा रहे थे। उसी समय गलत दिशा से आ रहे डंपर के ड्राईवर ने तेजी और लापरवाही से डंपर को चलाते हुए उनकी मोटर सायकिल को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से देवेश मिश्रा गंभीर रुप से घायल हो गए थे। उन्हें घटना स्थल से इलाज के लिए 108 एंबूलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल मे इलाज के दौरान देवेश की मौत हो गई थी। मिसरोद पुलिस ने आरोपी डम्फर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया था।