आनंद ताम्रकार
बालाघाट ३१ जनवरी ;अभी तक; जिले के कटंगी अनुविभाग की तिरोड़ी तहसील के ग्राम गोरेघाट में सौरभ ट्रेडर्स के यहां जीएसटी के जांच दल ने छापामार कार्यवाही की 4 दिनों तक जांच कार्यवाही चलती रही।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सौरभ टेडर्स के संचालक राजेंद्र जामुनपाने पर 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जिसमें 49 लाख रूपये टैक्स वसूल कर 6 लाख रूपये की पेनल्टी लगाई है। जांच दल डिमांड एण्ड रिकवरी फर्म दाखिल कर दिया है।
जीएसटी के एन्टी इवेजन हार्डवेयर और स्टील फर्नीचर व्यापारी के कारोबारी सौरभ टेडर्स के यहां 7 अधिकारियों के जांच दल ने 4 दिनों तक जांच की व्यवसायी के दस्तावेज खंगाले गये जांच कार्यवाही कल सोमवार को समाप्त किया गया।
ज्वाइंट कमिश्नर आर के ठाकुर के अनुसार मध्यप्रदेश माल सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 67 के तहत जांच की गई। इस कार्यवाही से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। जांच दल में आलोक मिश्रा, अनूप सिंह भदौरिया,रविन्द्र सनोडिया, विनोद सिंह, कृष्ण कुमार शामिल थे।
राज्यकर अधिकारी आलोक मिश्रा ने अवगत कराया की फर्म द्वारा अधिक राशि के माल और सेवा की सप्लाई की जाती थी लेकिन व्यावसायी के द्वारा जीएसटी आर 38 रिटर्न में कम राशि की सप्लाई दर्शायी जाती थी और बडे पैमाने पर जीएसटी टेक्स के चोरी की जा रही थी।
यह उल्लेखनीय है की बालाघाट जिले में पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ और महाराष्ट से बडे पैमाने पर जीएसटी कर की चौरी करते हुये फर्जी फार्मो के नाम पर हार्डवेयर स्टील एवं किराना लाया जा रहा है और बडे पैमाने पर टैक्स की चोरी की जा रही है।
जानकारी मिली है की कुछ लोग जीएसटी अधिकारियों की सांठगांठ के चलते व्यापारियों के साथ मिलकर इस गोरखधंधे को अंजाम दे रहे है और व्यापारियों से इसकी आड़ में अवैध वसूली कर रहे है। विगत कई वर्षों पश्चात इतनी बडी कार्यवाही होने से व्यापारियों में हड़कंप मच गई है।