सिद्धार्थ पांडेय
जबलपुर १३ फरवरी ;अभी तक; पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी राहुल विश्वकर्मा को एसटीएससी के विशेष न्यायधीश की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 12 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 28 मई 2019 को फरियादी सुखदेव चौधरी ने गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके बेटे आकाश चौधरी के दोस्त प्रदीप झारिया एवं राहुल पटेल ने उसके घर आकर बताया कि आकाश मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। सूचना पर जब फरियादी अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि आकाश की गर्दन एवं शरीर पर चाकू से पहुचाई गई गंभीर चोटे थी और खून निकल रहा था। पूछने पर आकाश ने बताया कि घटना दिनांक को वह अपने दोस्त सुनील बैरागी के साथ पेट्रोल भराने बीटी चैराहा के पास पेट्रोल पम्प जा रहा था। उसी समय आरोपी राहुल विश्वकर्मा ने नारायण नगर गुलउआ चौक दुर्गा मंदिर के पास उसे रोका और पुराने विवाद को लेकर मा-बहन की अश्लील गालियां दी और धारदार हथियार चाकू से प्राणघातक हमला कर भाग गया। तब उसके साथी सुनील बैरागी व अन्य दोस्त उसे ईलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाकर भर्ती कराये। जहां दूसरे दिन ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी राहुल विश्वकर्मा के विरूद्ध हत्या व एसटीएससी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं अरुणप्रभा भारद्धाज व सुश्री नविता पिल्ले ने पक्ष रखा।