महावीर अग्रवाल
मदंसौर ११ सितम्बर ;अभी तक; माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय जिला मंदसौर के द्वारा आरोपीगण 01. राजेश पिता कैलाश बागरी उम्र 19 साल 02. अर्जुन पिता बन्ना भील उम्र 24 साल दोनों निवासी सीतामउ जिला मंदसौर द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि दिनांक 06.09.2020 को सउनि एनएस सिसोदिया को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि मोटरसाईकिल क्र. एमपी 43 एमएफ 7103 से अवैध कच्ची शराब की तस्करी बांसाखेडी रोड होते की जा रही है। उक्त मुखबिर सूचना पर से कार्यवाही करते हुए बांसाखेडी रोड पर नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद उक्त मोटरसाईकल आते दिखी जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। जिन्हे रोकते नाम पता पूछते राजेश पिता कैलाश बागरी उम्र 19 साल और अर्जुन पिता बन्ना भील उम्र 24 साल दोनों निवासी सीतामउ जिला मंदसौर का होना बताया। मोटरसाईकल पर टंगी केनों की तलाशी लेने पर उसमें गंधयुक्त तरल पदार्थ पाया गया। उक्त के संबंध में पूछने पर दोनों के द्वारा वताया गया कि यह हाथ भट्टी बनी हुई 30 लीटर कच्ची शराब है। जिसका वैध लायसेंस न होने के कारण दोनों का यह कृत्य धारा 34(2) के तहत दंडनीय होने से दोनों को गिरफतार कर मौके की समस्त कार्यवाही कर थाना अफजलपुर पंहुचकर अपराध क्र. 242/2020 धारा 34(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुंसधान प्रकरण में आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आरोपीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई आज नियत थी।
आरोपीगण 01. राजेश पिता कैलाश बागरी उम्र 19 साल 02. अर्जुन पिता बन्ना भील उम्र 24 साल दोनों निवासी सीतामउ जिला मंदसौर के द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय जिला मंदसौर के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिस पर से एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. राजेश पिता कैलाश बागरी उम्र 19 साल 02. अर्जुन पिता बन्ना भील उम्र 24 साल दोनों निवासी सीतामउ जिला मंदसौर की जमानत याचिका निरस्त की गई।
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