प्रेम वर्मा
राजगढ़ 5 सितम्बर :अभी तक: जिले के सारंगपुर के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने जितेन्द्र गवली निवासी मेवाती मोहल्ला, तलेन को अपराध धारा 4 क सट्टा अधिनियम में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजक विक्रम चौहान ने बताया कि कि थाना तलेन के सउनि को भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति बस स्टैण्ड पर यात्री प्रतीक्षालय के पास रूपयों की हार-जीत का दाव लगाकर सट्टा अंक पर्ची लिख रहा है। जब पुलिस मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंची तोे एक व्यक्ति बस स्टैण्ड पर यात्री प्रतीक्षालय के पास मे सट्टा अंक पर्ची से रूपया पैसो से हार जीत का दाव लगाकर सट्टा लगाते दिखा। अपना नाम जितेन्द्र गवली निवासी मेवाती मोहल्ला तलेन का होना बताया। आरोपी के खिलाफ धारा 4 क अधिनियम का अपराध दर्ज कर जांच मे लिया गया था।
Post your comments