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नाबालिग बालक के साथ अप्राकृ‌तिक कत्य करने वाले आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास

मयंक शर्मा

खंडवा १३ जनवरी ;अभी तक; न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती प्राची पटेल खण्डवा द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी विनोद उर्फ चूहा पिता काशीराम यादव उम्र 27 वर्ष निवासी मालीकुओं, खण्डया को धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रु. आर्थदण्ड तथा धारा 377 भादवि के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री रूपेश तमोली द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री हरिप्रसाद बांके द्वारा बताया गया कि, फरियादी में अपनी मी एवं माई के साथ थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनाक 20.08.2021 के शाम करीब 06:30-07:00 बजे के मध्य वह दुकान पर काम कर रहा था। तभी आरोपी विनोद उर्फ चूहा ने उसके सेठ से कहा कि वह पीडित बालक उम्र लगभग 17 वर्ष को काम से लेकर जा रहा और दस मिनट बाद वापस छोड़ देगा। वह आरोपी के साथ चला गया। आरोपी उसे बड़ाबम से कुम्हारबेडा तरफ जाने वाले रोड पर भोले बाबा के मंदिर के सामने बने खण्डहर पर लेकर गया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया तथा उसे पीठ पर दांतो से काट लिया तथा हाथ मुक्की से मारपीट कर बोला कि अगर किसी को बताया तो उसे जाने से खत्म दूंगा। फिर वह भागकर अपने घर आ गया और अपनी मां भाईयों को घटना बताई। पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय ने अपने निर्णय में अभिलिखित किया है कि अवयस्क बालकों की सुरक्षा, सामाजिक नैतिकता तथा विधि के पालन सुनिश्चित करने के लिये आरोपी को उचित दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है।

 

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