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नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 

महावीर अग्रवाल 
मंदसौर १७ जून ;अभी तक;   माननीय विषेष न्यायधीष महोदय पॉक्सो एक्ट मंदसौर ने आरोपी संदीप पिता जगदीष बागरी उम्र 20 साल नि0 गुराडिया शाह थाना दलौदा जिला मंदसौर को नाबालिग पीडिता के साथ बलात्कार के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।
                         अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 01.03.2022 को पीड़िता के पिता ने थाना दलौदा में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 27.02.2022 को मेरी नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष 6 माह है को आरोपी संदीप द्वारा भगा ले जाने की शंका जाहिर करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी कार्यवाही के दौरान पुलिस ने पीडिता को दस्तयाब कर घटना के संबध्ंा में पूछताछ की पूछताछ के दौरान पीडिता ने कथन किये कि आरोपी संदीप उसे अपने साथ बहला फुसलाकर मोटरसाईकिल पर बिठाकर प्रतापगढ व प्रतापगढ से बस में बिठाकर गुजरात उसके सेठ के कुंए पर ले गया था जहां पर उसने पीडिता के साथ बलात्कार किया था। थाना दलौदा पुलिस द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
                      माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया।
                         प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।

 

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