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अवयस्‍क बालिका को ले जाकर उसके साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास

विधिक  संवाददाता
इंदौर  १२ जनवरी ;अभी तक; – मीडिया सेल प्रभारी श्री अभिषेक जैन, ने बताया कि  न्‍यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश, (पॉक्‍सो एक्‍ट) श्रीमती सुरेखा मिश्रा, ने थाना हातोद, जिला इन्‍दौर के अपराध क्रमांक 38/2020 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुनील, उम्र 26 वर्ष, निवासी जिला खरगोन को धारा 376 (3) भा.दं.सं. एवं 5(एल) /6 एवं 5 ( जे-ii)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20  वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 366 भा.दं.वि. मे 7 वर्ष सश्रम कारावास व कुल 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा की गई।
                            अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता / बालिका के साथ  दिनांक 22- 02-2020 को पुलिस थाना हातोद, जिला इंदौर में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह मजदूरी करता है। दिनांक 20-02-2020 को रात्रि करीब 10 बजे वह तथा उसका परिवार पडोसी के खेत पर बने कमरे पर सो रहे थे। उनके साथ लड़की/बालिका, उम्र करीब 17 वर्ष भी सोई थी। दिनांक 21-02-2020 को सुबह करीब 05 बजे उसने देखा कि लड़की / बालिका कमरे में नहीं थी। उन्होंने बालिका की आसपास तलाश की, किन्तु नहीं मिली। उनकी लड़की / बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। सूचनाकर्ता / बालिका के पिता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना हातोद में अपराध कमाक 38/2020 अंतर्गत धारा 363 भादंसं की प्रथम सूचना पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान बालिका को दस्तयाब किया गया।  बालिका व साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। बालिका ने बताया कि आरोपी सुनील उसे अलीराजपुर ले गया और अपने मामा के यहां 2 माह रखा और उसके साथ जबरदस्‍ती बलात्‍कार किया। बालिका के कथन अनुसार आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376 (3), 376 (2) (एन) भा.दं.सं व धारा 5(एल)/ ( जे-ii)/6 का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफतार किया जाकर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्‍त को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।

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