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शंकर तालाब में अतिक्रमण किये जाने के कारण उसका 50 प्रतिशत रकबा कम हुआ

आनंद ताम्रकार

बालाघाट 19 फरवरी ;अभी तक; जिले के वारासिवनी अनुविभाग में स्थित शासकीय शंकर तालाब जो की नगर पालिका परिषद वारासिवनी के अधीन है 9.241 हेक्टर क्षेत्र में फैले इस तालाब में अतिक्रमण किये जाने के कारण 50 प्रतिशत रकबा कम हो गया इस संबंध में तत्कालीन कलेक्टर श्री भरत यादव द्वारा 21 सितंबर 2016 को अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश पारित किये गये थे लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई।

                       यह उल्लेखनीय है की अतिक्रमण हटाए जाने संबंधित कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अतिक्रमणकारियों द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 3865/2016 को प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अधिसूचित अतिक्रमणकारियों द्वारा किये गये अतिक्रमण हटाकर तालाब की भूमि को मुक्त कर उसे पूर्ण रकबे में सुरक्षित रखने के आदेश पारित किये थे।

                        इस पारित आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों ने अपील प्रस्तुत की थी लेकिन सुनवाई के दौरान अपीलार्थीयों द्वारा 29 जनवरी 2018 को रिट पिटीशन क्रमांक 2865/2016 बनाम शंकरलाल रूसिया एवं अन्य के प्रकरण में प्रस्तुत अपील वापस ले ली गई।

अपीलार्थीयों द्वारा अपील वापस लेने के बाद नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके कारण तालाब में पूर्व की अपेक्षा और ज्यादा अतिक्रमण तालाब की भूमि पर हो गया है।

इतना ही नही नगर पालिका परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की बजाय सौंदर्यीकरण के नाम पर 2 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य करवा चुकी है जिसके कारण तालाब के रकबे में कमी आई है।

याचिकाकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखकर तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाकर उसके पूर्ण रकबे को सुरक्षित करने तथा तालाब के चारों ओर तालाब की सीमा से 33 मीटर की दूरी तक ग्रीन बेल्ट बनाये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये पत्र प्रस्तुत किया है।

याचिकाकर्ता ने पत्र में यह भी अवगत कराया की अतिक्रमण हटाये जाने की दिशा में यदि त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती तो वे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन सुनिश्चित करने तथा न्यायालय के आदेश का परिपालन ना करने संबंध में अवमानना याचिका लगाये जाने के लिये बाध्य होगें।

इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सुश्री कामिनी ठाकूर ने अवगत कराया की मुख्य नगरपालिका अधिकारी वारासिवनी को अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में अनेक पत्र लिखे गये है लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिउत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। उन्हें पत्र लिखकर यथा शीध्र अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में निर्देशित किया जा रहा है।

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