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अवैध रूप से उर्वरक विक्रय किए जाने का मामला, वारासिवनी एवं कटंगझरी के उर्वरक विक्रेताओं को दिया गया नोटिस

आनंद ताम्रकर

बालाघाट २२ जुलाई ;अभी तक;

     उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित अधिकारी श्री राजेश खोबरागड़े ने उर्वरक का अवैध रूप से विक्रय करने एवं भंडारण करने के कारण वारासिवनी के मै. कन्हैयालाल रूसिया के प्रोपराइटर उत्तम प्रकाश रूसिया एवं कटंगझरी के मे. मां अंबे कृषि केंद्र के संचालक को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा  है।  समय सीमा में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इनके विरुद्ध थाने में उर्वरक नियंत्रण अधिनियम एवं अति आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज की जाएगी।
                             उर्वरक निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा टेंभरे द्वारा 19 जुलाई को मेसर्स कन्हैया लाल रसिया के वारासिवनी स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया था। इस प्रतिष्ठान में एजीवासु प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड भैया जी नगर भंडारा द्वारा निर्मित बायो इनरिच ऑर्गेनिक का 20 टन एवं पोटाश का 10 टन का भंडारण पाया गया। उर्वरक निरीक्षक द्वारा बायो इनरिच के नमूने जांच के लिए एकत्र किये गए,  लेकिन उन्हें पोटाश के नमूने लेने से मना कर दिया गया । अगले दिन 20 जुलाई को पोटाश के नमूने ना लिए जा सके इसके लिए पोटाश उर्वरक को प्रतिष्ठान से वापस कर दिया गया है । कृषि संचालनालय द्वारा भंडारा के उक्त कंपनी द्वारा निर्मित पोटाश उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय किया जाना अनुमोदित नहीं किया गया है।  इस पर उक्त प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर उत्तम प्रकाश भूरिया को नोटिस जारी किया गया है कि वे 3 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें । समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण अधिनियम एवं अति आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत थाने में एफ आई आर दर्ज की जाएगी।
                              उप संचालक कृषि श्री राजेश खोबरागडे ने बताया कि 17 जुलाई को कटंगझरी के मां अंबे कृषि केंद्र में बायो डीएपी के भंडारण की सूचना मिली थी । जिस पर जिला स्तर से उर्वरक निरीक्षक सुनील बागड़े द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई थी।  जांच में पाया गया कि इस प्रतिष्ठान में एजीवासु प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड भैया जी नगर भंडारा द्वारा निर्मित बायो इनरिच के 7.50 क्विंटल का भंडारण किया गया है जो कि उनके पंजीयन में उल्लेखित उर्वरक निर्माता के अतिरिक्त है । इस प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा 18 जुलाई को अपने पंजीयन में भंडारा के उर्वरक निर्माता को स्त्रोत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।  इससे प्रतीत होता है कि इस प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा बगैर अनुमोदित सूची के उर्वरक निर्माता से खाद प्राप्त कर किसानों को विक्रय किया जा रहा है और जिला कार्यालय को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है । इस पर प्रतिष्ठान के संचालक को नोटिस जारी किया गया है कि वे 3 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें अन्यथा उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण अधिनियम एवं अति आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत थाने में एफ आई आर दर्ज की जाएगी।

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