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तेलिया तालाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित प्रतिवेदन बिना दबाव व पूर्ण पारदर्शिता से तैयार हो-कांतिलाल राठौर

महावीर अग्रवाल

मन्दसौर ६ मई ;अभी तक;  तेलिया तालाब बचाओ समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य याचिकाकर्ता (एसएलपी नं. 012945/2019 ) पूर्व शासकीय अधिवक्ता श्री कांतिलाल राठौर ने तेलिया तालाब की वर्तमान स्थिति के बारे में एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि दिनांक 4 मई 2023 को जिलाधीश महोदय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22 मार्च 2023 के परिपालन में एक समिति का गठन करके उसे तेलिया तालाब का निरीक्षण करके एवं उपलब्ध सभी अभिलेखों एवं दस्तावेजों का अद्ययन करने के पश्चात, तेलिया तालाब की वास्तविक स्थिति (जल भराव क्षेत्र ) के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

                यह प्रतिवेदन एनजीटी कोर्ट में पेश किया जाएगा एवं सभी याचिकाकर्ताओं को भी इस प्रतिवेदन की एक-एक प्रति दी जावेगी।
इस प्रतिवेदन के आधार पर ही एनजीटी कोर्ट में कार्यवाही की जावेगी, अतः मंदसौर तेलिया तालाब बचाओ समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट में मुख्य याचिकाकर्ता (एसएलपी नं. 012945/2019 ) पूर्व शासकीय अधिवक्ता श्री कांतिलाल राठौर द्वारा इस प्रेस नोट के माध्यम से श्रीमान जिलाधीश महोदय से जनहित में मांग की है कि प्रतिवेदन बनाते समय बिना किसी दबाव या प्रभाव के, पूर्ण रूप से पारदर्शिता पूर्वक कार्य किया जावे ताकि जनहित में मंदसौर शहर के भूमि जल स्तर बनाए रखने वाले तेलिया तालाब की रक्षा हो सके।
अगर पारदर्शिता पूर्वक कार्यवाही नहीं की गई तो मेरे द्वारा तेलिया तालाब के हित में पूरी मजबूती से एनजीटी कोर्ट में अपना पक्ष रखा जावेगा।

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