मयंक शर्मा
खंडवा २९ अप्रैल ;अभी तक; शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी चेतन पिता सीताराम प्रजापति , आयु 19 साल निवासी ग्राम धुलकोट थाना निम्बोला हाल मुकाम ग्राम जामधड थाना खालवा जिला खण्डवा को अनुसुचित जाति एवं जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य की अदालत ने अभियुक्त को धारा 363 एवं 366 भादवि में 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रूपये अर्थदण्ड एवं 506 भाग -2 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
शुक्रवार को दिये फैसले के इस प्रकरण का संचालन कर रहे उप संचालक अभियोजन ( अजाक ) , एम.एल.सोलंकी ने आगे बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा थाना खालवा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पांच बच्चों मेे , तीन लड़किया व दो लड़के है , मेरी तीसरे नंबर की लड़की की उम्र 15 साल की है जो जामधड़ में मेरी पत्नी के पास रहकर स्कूल में पढ़ाई करती थी । घटना दिनांक 26 नव 2018 को मेरे बड़े लड़के ने मुझे आकर बताया कि बहन शाम 6 बजे करीबन कही चली गई है । गांव में पता करते खालवा में रहने वाला चेतन पर शंका रही कि मेरी नाबालिक लड़की को , चेतन प्रजापति बहला फुसलाकर ले गया होगा । पीड़िता की आसपास तथा रिश्तेदारी में तलाश किया । कही कुछ पता नही ।
रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। खालवा पुलिस ने पडताल कर फरियादी की लड़की पीड़िताको 03.जनवरी 2019 को दस्तयाब कर ली।पीड़िता ने अपने कथनों में बताया कि मैं ग्राम जामधड़ में अपने मामा के रहती हूँ । वही पर रहकर कक्षा 8 वी में पढ़ रही थी । मेरे माता – पिता खालवा पुर्नवास इंदिरा कालोनी में किराये से रहते है । मेरे मामा के घर पर खालवा का चेतन मजदूर लेने ट्रैक्टर से आता था , तो वह मुझसे बातचीत करता था और पानी मांगता था । जिससे मेरी उससे जान पहचान हो गई थी । चेतन मुझे बातचीत करते हुये कहता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ । मैं तुझसे शादी करूगां । दिनांक 26.11.18 को करीबन 6.00 बजे मैं अपने मामा के घर से गवली मोहल्ला में सामान लेने जा रही थी , तभी चेतन मोटर सायकल लेकर आया और मुझे बहला फुसलाकर बोला कि चल मेरे साथ मैं तुझसे शादी करूंगा । मैनें मना किया तो चेतन मुझे बोला अगर तू मेरे साथ नही चली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और फिर मुझे चेतन अपनी मोटरसायकल पर बैठाकर खालवा में नदी पार खोली में लेकर आया चेतन ने मुझे वहां दो दिन तक रखा ।
रात में मेरे साथ चेतन ने मेरी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए , फिर वहां चेतन मुझे दो दिन बाद 29.नव. को मोटरसायकल से धुलकोट ईट भट्टे पर ले गया , वहां एक दिन ईट भट्टे पर झोपड़ी में रखा था । ईट भट्टे वालों ने वहां से भगा दिया , तो चेतन मुझे मोटरसायकल से इंदौर ले गया । इंदौर में मुझे गांधीनगर में एक किराये के कमरे में पत्नी बनाकर रखा , फिर दो दिन बाद ही चेतन काम करने गया , तो फिर वापस नही आया ।
पीडिता की आपबीती में पुलिस को आगे कहा कि फिर मुझे बाद में पता चला कि इंदौर में चेतन को चोरी करने के कारण पुलिस ने उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया है ।, मैने एरोड्रम थाने पर बताया कि चेतन मुझे भगाकर लाया है और मैं खालवा की रहने वाली हूँ । मेरे घर पर खबर करने के लिये बताया था । पुलिस थाने से खालवा थाने पर खबर करी थी ।, फिर खालवा थाने से पुलिस आयी और मुझे खालवा थाने लेकर आयी और फिर खालवा थाने से लिखापढ़ी कर मेरे मां – बाप को सौंप दिया था । मामले में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।