मयंक शर्मा
खंडवा २४ जनवरी ;अभीतक; मंगलवार केा यहां अदालत ने पॉक्सो एैक्ट के तहत के एक 20 आरोपी युवक को विभिन्न धाराओं में 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्राची पटेल ने यह आरोपी दीपक पिता हरिओम निवासी ग्राम जिरवन को दी है। आरोपी दीपक के खिलाफ पॉक्सो समेत दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज था। इन धाराओं में 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। वही धारा 366 में 3 वर्ष की सजा व 2 हजार रूपए के जुर्माने से भी दंडित किया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन एडीपीओ रूपेश तमोली ने किया। उन्होने आगे बताया कि नगर के थाना पदमनगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने शिकायत की थी कि उनकी 14 वर्षीय बेटी लापता हो गई। वह दोपहर 3 बजे जब अपने घर पहुंची तो बेटी नहीं मिली। आसपास तलाश करने पर भी नहीं मिली, इसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई। बालिका को 14 दिसंबर 2021 को आरोपी दीपक पिता हरिओम के कब्जे से रेलवे गेट वेयर हाउस के पास से दस्तयाब किया गया। इसके बाद सिवनी बनापुरा पुलिस ने थाना पदमनगर पुलिस को दस्तयाब किया। पुलिस पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि, जब घर पर कोई नहीं था तो दीपक ने उससे शादी करने के लिए मोटरसाईकिल पर बिठा कर सिवनी बनापुरा ले गया। सलकनपुर मंदिर में शादी की और सिवनी बनापुरा में किराये के कमरे में पत्नी बनाकर रखा। उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाये थे।
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