प्रदेश
डोडाचूरा तस्करी करने वाले आरोपीगण को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,20,000-1,20,000रू जुर्माना
महावीर अग्रवाल
मंदसौर ८ नवंबर ;अभी तक; अति. विषेष न्यायाधीष एनडीपीएस एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपीगण 01) प्रवीण पिता राजेन्द्र शर्मा नि0 सोनियाना थाना बघाना जिला नीमच, 02) भगवानसिंह पिता दीपसिंह झाला राजपूत उम्र 41साल नि0 पित्याखेडी जिला मंदसौर को अवैध रूप से डोडाचूरा परिवहन करने का दोषी पाते हुए प्रत्येक को 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास और आरोपी प्रवीण को 1,20,000/- रू अर्थदण्ड व आरोपी भगवानसिंह को 1,25,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर के उनि दषरथसिंह चौहान को मुखबिर सूचना मिली कि प्रवीण पिता राजेन्द्र शर्मा नि0 सोनियाना थाना बघाना जिला नीमच का व उसका साथी ट्रक में 40 क्विंटल डोडाचूरा कुकडेष्वर गोदाम ढोढर डोडाचूरा गोदाम के परमिट पर डोडाचूरा लेकर व खाने के लिए कुछ पीसा हुआ डोडाचूरा ट्रक के केबिन में रखकर अवैध रूप से डोडाचूरा ग्राम चि0ल्लौद पिपल्या जिला मंदसौर गोदाम पर खाली करने वाले हैं यदि तुरंत दबिष दी जाये तो सफलता मिल सकती है अन्यथा वे निकल सकते हैं। मुखबिर सूचना विष्वसनीय होने से उनि चौहान द्वारा कार्यवाही करते हुए मय फोर्स व पंचान के मुखबिर द्वारा बताये स्थान ग्राम चिल्लौद पिपल्या गोदाम पंहुचे तो गोदाम के सामने ट्रक खडी हुई हालत में एवं चालक सीट पर बैठे मिले व्यक्ति प्रवीण पिता राजेन्द्र शर्मा नि0 सोनियान के कब्जे से 5 किग्रा डोडाचूरा, ट्रक कागजात डोडाचूरा का परमिट इत्यादि मुताबिक जप्ती पत्रक के विधिवत जप्त किये एवं थाना नार. सेल इंदौर पर एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने विवेचना प्रकरण में आरोपीगण से मौके पर हुई जप्ती, एकत्रित साक्ष्यों व साक्षियों के कथनों आदि से पाया गया कि तीनों आरोपियों ने मिलीभगत करके अवैध लाभ कमाने के उद्देष्य से परमिट पर रवानाषुदा ट्रक को गन्तव्य स्थान पर नही ले जाते हुए अन्य गोदाम पीएस-2 गोदाम चिल्लौदा पिपल्या की ओर मोड़ दिया व खाली कर दिया। भौतिक सत्यापन के दौरान अवैध डोडाचूरा की मात्रा 40 क्ंिवटल पाई गई। प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा किया गया।