प्रदेश
अफीम की अवैध तस्करी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास
महावीर अग्रवाल
मंदसौर १९ दिसंबर ;अभी तक; माननीय विषेष न्यायाधीष एनडीपीएस एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी नाहरू पिता फकरू अजमेरी उम्र 36 साल नि0ग्रा0 बादाखेडी थाना भावगढ जिला मंदसौर को अफीम तस्करी करने का दोषी पाते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 25,000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 09.05.2014 को थाना भावगढ के सउनि टी.आर. चौहान को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम बादाखेडी का नाहरू अजमेरी, हीरोहोण्डा स्पेलेंडर मोटरसाईकिल से अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर आ रहा है जो किसी तस्कर को देने वाला है। यदि उसकी नाकाबंदी की जाये तो पकड में आ सकता है। मुखबिर सूचना पर कार्यवाही हेतु सउनि टी.आर. चौहान मय फोर्स के थाने से रवाना होकर ग्राम करनाखेडी रवाना हुआ था एवं करनाखेडी नई आबादी पुलिया के पास पंहुचकर नाकेबंदी की थी, करीब 30 मिनट पश्चात मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिए की मोटरसाईकिल से एक व्यक्ति आता दिखा जिसे घेरकर पकडा था नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नाहरू अजमेरी बताया था उक्त आरोपी को मुखबिर सूचना से अवगत कराया और तलाषी लेने की बात कही। आरोपी के कब्जे की मोटरसाईकिल के बैग में एक हरे कलर की पॉलीथिन की थैली मिली थी जिसका मुंह सुथली से बंधा हुआ था सुथली खोलने पर उसके अंदर एक सफेद पारदर्षी पॉलीथिन की थैली मिली जिसमें काले गाढे रंग का लचीला पदार्थ भरा हुआ मिला उक्त तरल पदार्थ की देखकर सूघकर पहचान की थी तो वह अफीम होना पाया गया। उक्त अवैध मादक पदार्थ अफीम का तौल इलैक्ट्रªॉनिक तराजू बांट से किया गया तो मय थैली कुल वजन 700 ग्राम होना पाया गया। तत् पष्चात मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बाद संपूर्ण कार्यवाही पश्चात मय जप्तषुदा अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त कर थाने पर वापसी उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा किया गया।