प्रदेश
लोकसेवा गारंटी के प्रकरण का निराकरण समय-सीमा में न करने पर तहसीलदार बानमौर पर 8250 रूपये का जुर्माना
देवेश शर्मा
मुरैना ०९ मार्च ;अभी तक; लोकसेवा गारंटी 2010 के तहत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण न करने पर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने तहसील बानमौर के तहसीलदार महेश सिंह कुशवाह पर 8 हजार 250 रूपये की राशि अधिरोपित की है। लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारी पर सेवा में विलंब के कारण प्रति प्रकरण के मान से राशि दंडित की गई है।
जनसंपर्क विभाग के अनुसार, लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत प्रकरण 16 अगस्त 2023 तक डिस्पोजल किया जाना था, जिसमें तहसीलदार ने विलंब किया है। इसलिये प्रतिकर की राशि शीघ्र आहरित कर 30 दिवस के अंदर हितग्राही को भुगतान की जायेगी।