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लापरवाहपूवर्क गाड़ी चलाकर दुघर्टना कारित करने वाले आरोपी को 01 वषर् का सश्रम कारावास

महावीर अग्रवाल
मंदसौर १७ मई ;अभी तक;   सुश्री रूपा मिश्रा, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी महोदय, मंदसौर द्वारा आरोपी राहुल पटेल तनय पिता जगदीशचंद्र पटेल, उम्र 32 वषर् निवासी मकान नंबर 295 धनी की कुटिया, नया रामनगर, जिला जबलपुर को 01 वषर् के कठोर कारावास एवं पाच हजार रूपये जुमार्ने से दण्डित किया गया।
                                         अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 25.03.2017 को फरियादी राहुल शमार्, दीपक, नितिन, शुभम तथा राहुल पटेल वाहन क्र. एमपी.09 जे.क्यू. 0034 से वृंदावन ढ़ाबे से खाना खाकर मंदसौर वापस आ रहे थे। कार को राहुल पटेल चला रहा था, जिसके पास नितीन बैठा था तथा शेष तीनों पीछे बैठे थे। महू नीमच रोड़ बायपास मंदसौर के पहले सावरिया ढाबे के सामने रोड़ पर राहुल पटेल द्वारा गाड़ी को तेज गति व लापरवाहीपूवर्क चलाकर डिवाईडर से टकरा दी जिससे कार तीन पल्टि खाकर रोड़ के दूसरी तरफ जा गिरी। जिस कारण शुभम की कार के नीचे दबने से मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा शेष सभी गाड़ी से बाहर गिर गये। उक्त दुघर्टना से फरियादी राहुल शमार् को गाल, सिर व दाहिने पैर में तथा नितिन को सिर, बाये घुटने में, दीपक को सिर व बाये हाथ व गदर्न पर चोटे आई। राहुल पटेल मौके से भाग गया। आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाकर आहतगण को अस्पताल पहुंचाया। उपरोक्त देहाती नालसी के आधार पर अभियुक्त राहुल पटेल के विरूद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
                                         विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी द्वारा रखे गये तथ्यो व तकोर् से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।
                                   प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री बलराम सौलंकी द्वारा किया गया।

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