अवैध रूप से गांजा की खेती कर विक्रय करने वाले आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास
दीपक शर्मा
पन्ना ४ नवंबर ;अभी तक ; अवैध रूप से गांजा विक्रय करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा चार वर्ष के कठोर कारावास से किया दण्डित संबंधित मामला सिमरिया थाना का है, जिसके संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि घटना का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 25.09.2020 को थाना सिमरिया में महिला पी.एस.आई मनोरमा देवी मौर्य द्वारा इस आशय की देहाती नालसी लेख की गई कि दिनांक 25.09.2020 को थाना प्रभारी परिवीक्षाधीन अभिषेक गौतम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मनिया में रमेश बेडिया, मंगल सिंह, शैलेन्द्र सिंह राजपूत एवं विक्रम सिंह अपने अपने घरों के अन्दर आंगन में गांजा के हरे झाड़दार पेड अवैध रूप से लगाये है।
मुखबिर की सूचना का पंचनामा तैयार कर रिपोर्ट दर्ज की गई। हमराही पुलिस बल के सम्पूर्ण विवेचना सामग्री इलेक्ट्रॉनिक कांटा के मुखबिर द्वारा बताये अनुसार शैलेन्द्र सिंह के घर के सामने पहुंची तथा उसके घर के सामने पहुंचकर आवाज देकर उसे बुलाया जो उपस्थित हुआ। घरके आंगन से 25 नग गांजे के छोटे-बडे हरे झाड़दार पेड लंबाई 3 फुट से 6 फुट तक के लगे पाये गये। उक्त मामले में 45 किलो 2 सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसकी कीमत दो लाख छब्बीस हजार रूपये आंकी गई। उक्त मामले में आरोपी शैलेन्द्र सिंह के खिलाफ थाना सिमरिया में 8/20 एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला कायम किया गया तथा मामला न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त मामलें में आरोपी के खिलाफ चार वर्ष का कारावास तथा 35 हजार रूपये माननीय न्यायालय द्वारा जुर्माना किया गया। उक्त सजा माननीय न्यायाधीश इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायधीश की न्यायालय द्वारा की गई।