डोडाचूरा तस्कर को 03-03 वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया
महावीर अग्रवाल
मंदसौर १३ नवंबर ;अभी तक ; विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपीगण कारूलाल ऊर्फ गुडडू पिता नंदलाल धोबी, आयु-32 वर्ष निवासी- ग्राम ऐरा हा.मु. सीतामउ, जिला मंदसौर एवं भागीरथ पिता नानूराम धोबी, उम्र- 30 वर्ष, निवासी- सीतामउ फाटक के पास मंदसौर को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 29.04.2017 को थाना अफजलपुर में पदस्थ सहा. उपनिरीक्षक ओ.पी. राठौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो लोग मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 14 एम.के. 3185 से अवैध डोडाचूरा भरकर डिगांवमाली होकर सीतामउ फाटक तरफ जाने वाला है , यदि तत्काल नाकाबंदी की जाए तो उसे मादक पदार्थ सहित पकड़ा जा सकता है, उक्त मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स के टीम को तत्काल डिगांवमाली सीतामउ रोड के यहां नाकेबंदी की, कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी. 14 एम.के. 3185 आते दिखी जिसे रोककर बैठे दोनों व्यक्तियों के नाम पता पूछने पर उन्होनें अपना नाम कारूलाल ऊर्फ गुडडू पिता नंदलाल धोबी एवं भागीरथ पिता नानूराम धोबी होना बताया उक्त व्यक्तियों तलाशी लेने पर दोनों के बीच प्लास्टिक के एक कटटा था जिसे खोल कर देखा तो उसमें अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा होना पाया गया , उक्त डोडाचूरा का तौल करने पर कुल वजन 20 किलो 250 ग्राम होना पाया गया, उक्त मादक पदार्थ परिवहन के संबंध में आरोपी से पूछे जाने पर कोई वैध लाईसेंस न होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना अफजलपुर में अपराध क्रमांक 101/2017, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. की एफ.आई.आर. लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अनुसंधान कार्य पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।