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कार से डोडाचूरा तस्करी करने वाले आरोपी को हुआ 10 साल का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माना

महावीर अग्रवाल

मंदसौर ५ मई ;अभी तक;   माननीय अति. विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्री जितेन्द्र कुमार बाजोलिया सा0 मंदसौर द्वारा आरोपी जयवर्धन सिंह पिता सुदर्शन सिंह शक्तावत उम्र 25 साल नि0 रामटेकरी मंदसौर को डोडाचूरा तस्करी करने का दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित

                                   अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी/संचालनकर्ता एडीपीओ दीपक जमरा द्वारा बताया कि दिनांक 16.05.2018 को थाना पिपलियामंडी पर पदस्थ उनि पूर्णिमा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी जयवर्धन सिंह एक हुंडई वरना कार सिल्वर कलर की बिना नंबर की कार में डोडाचूरा भरकर तस्करी करने वाला है यदि तत्काल मौके पर पंहुचकर कार्यवाही की जावे तो सफलता मिल सकती है नही तो वह निकल सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर मोके पर पंहुचा और उक्त वरना कार को जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया जहां आरोपी के कब्जे वाली कार की तलाशी लेने पर 4 कटटों में कुल 90 किलो ग्राम डोडाचूरा भरा होना पाया गया था। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 8/15सी   एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय होने से मौके की संपूर्ण कार्यवाही पश्चात मय जप्तशुदा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त कर थाने पर बापसी उपरांत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था।

 

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