प्रदेश
जुर्म स्वीकार करने वाले आरोपी को 6 माह की सजा
महावीर अग्रवाल
मंदसौर १० मई ;अभी तक; माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान प्राची पाण्डेय साहब द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी साहुन पिता कमरू 38 साल नि0 उटावड जिला पलबन हरियाणा को वाहन से दुर्घटना करने का दोषी पाते हुये 6 माह के कठोर कारावास और 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन सहा0 मीडिया प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 21.11.2018 को फरियादी राधेष्याम व बालाराम दोनों ट्रेक्टर की ट्राली में प्याज भरकर गुराडिया देदा से प्रतापगढ मंडी के लिये के लिए बेंचने जा रहे थे जैसे ही ट्रेक्टर बुगलिया खाल पुलिया पर पंहुचा तभी पीछे नीमच तरफ से आ रहे एक ट्रक ने ट्रेक्टर को तेजी से टक्कर मार दी जिससे ट्रेक्टर में बैठे राधेष्याम और बालाराम दोनों को गंभीर चोटें आई। घटना की रिपोर्ट थाना वायडीनगर में पंजीबद्ध की जाकर संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र ट्रक चालक आरोपी साहुन के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।