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अवैध रूप से सागौन की लकड़ी का परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारावास
विधिक संवाददाता
सीहोर १४ मई ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय ,श्रीमान जितेन्द्र सिंह परमार, तह.इछावर, जिला सीहोर द्वारा आरोपी करीम,आत्म.ज रहमान बेलदार, आयु-55 वर्ष, निवासी-ग्राम खजुरिया घैंघी, थाना एवं तह.इछावर,जिला सीहोर को माननीय न्याबयालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा 5(1) सहपठित धारा (16) म.प्र.वनोपज व्याोपार विनियमन अधिनियम, 1969 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
सहा.जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति रानी जैन द्वारा बताया गया कि-
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30/06/2015 को परिक्षेत्र सहायक सुरेश कुमार शर्मा, हमराह अशोक सिंह चौहान वनरक्षक, दीपक बेदी वनरक्षक, चेतन आर्य वनरक्षक, कमलेश वर्मा वनरक्षक एवं चिन्तन तिवारी वनरक्षक मुखबिर की सूचना पर बाई पास इन्दौर भोपाल रोड़ बिलकिसगंज मोड पर एक क्वालिस कार क्रमांक एम.पी. 41, टी. 0129 में अभियुक्तगण द्वारा सागौन के 29 नग बने हुए पल्ले अपने घर से भरवाना बताया एवं रजनी टिम्बर आष्टा का बिल और बिल देने के 5000/- रूपये रजनी टिम्बर द्वारा लिये गये ऐसा अपने कथनों में बताया। अभियुक्त रतन ने एक बिल क्रमांक 035 दिनांक निल पेश किया जिसमे बिल टी. पी. की लकड़ी से पल्ले निर्माण नहीं किये गया दर्शाया गया है। मौके पर मौका पंचनामा बनाया गया तथा जप्ती पत्रक मूल्यांकन पत्रक तैयार किया गया एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये । अन्य आवश्यक विवेचना / अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से पैरवी श्रीमति रानी जैन, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तह. इछावर, सीहोर द्वारा की गई।