पेनकार्ड आधार से लिंक नहीं तो 30 जून 2023 के बाद होगा निष्क्रिय
महावीर अग्रवाल
मंदसौर ८ जून ;अभी तक; आपके पास पैन कार्ड है और वों आधार नंबर से लिंक नहीं है तो 30 जून 2023 के बाद निष्क्रिय हो जायेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139ए के अंतर्गत सभी आयकर दाताआेंं को अपने स्थाई लेखा संख्या (पेन) को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य किया गया है।
आयकर अधिकारी मंदसौर संजीव कुमार मलिक ने बताया कि प्रधान आयकर आयुक्त 1 इंदौर के निर्देशानुसार आयकर कार्यालय आयकर भवन मंदसौर के सेवोत्तम केन्द्र में दिनांक 05 जून 2023 से 09 जून 2023 तक स्थाई लेखा संख्या (पेन) को आधार नंबर से जुडवाने से संबंधित समस्याओं का उचित समाधान किया गया। वर्तमान में कई आयकरदाताओं ने अभी यह पूर्ण नहीं किया है। 30 जून तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो पैन कार्ड से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो सकती है। जैसा कि पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था कि करदाता का कोई भी रिफंड बाकी है तो वह रिफंड प्राप्त नहीं होगा, साथ ही ऐसे करदाता नाही शासकीय योजना का लाभ ले पायेंगे। इस अलावा उच्च दर से टीडीएस की कटौत्री कि जायेगी।
समस्त पैन धारकों जिन्होने अभी तक पेन नम्बर को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि तुरंत अपना स्थाई लेखा संख्या को आधार नम्बर से जुडवायें तथा पेन आधार लिंक कराने में किसी भी प्रकार की समस्या हेतु उपयुक्त दिवसों पर आयकर कार्यालय आयकर भवन मंदसौर के सेवोत्तम केन्द्र में आकर शिविर का लाभ लें।