डायल हन्ड्रैड से अपहरण करने वाले आरोपीयो को दस दस वर्ष की सजा
दीपक शर्मा
पन्ना १५ जुलाई ;अभी तक; आज से पांच वर्ष पूर्व जिले के अमानगंज थाना अन्तर्गत डायल हन्ड्रेड वाहन को अगवा करके एक लडकी का अपहरण करने का मामला घटित हुआ था। जिसमें शामिल सभी आरोपीयो को जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा सभी पांचो आरोपीयो को माननीय न्यायालय द्वारा दस दस वर्ष की कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।
जिला लोक अभीयोनजन अधिकारी ऋषि कांत द्विवेदी ने बताया कि 27 जनवरी 2018 को थाना अमानगंज के टाई तिगेला से एक व्यक्ति शराब के नशे मे मिला था, जिसकी सूचना डायल हन्ड्रेड को दी गई थी। हन्ड्रेड डायल पंहुचने पर वाहन चालक शराफत खां तथा प्रधान आरक्षक सुभाष दुबे आरक्षक प्रकाश मंडल वाहन में उपस्थित थें। जिन्हे आरोपी युवराज सिंह, राजेश सिंह लोधी, खुमान सिंह, हेमराज सिंह, राकेश उर्फ रक्कू रैकवार तथा धर्मेन्द्र सिंह द्वारा कट्टा तथा अन्य घातक हथियारो के द्वारा वाहन को छुडा लिया गया था तथा उक्त वाहन से बम्होरा ग्राम पंहुचकर राजकुमार पटेल, का दरवाराज खुलवाकर पुलिस की भर्ती में उसकी लडकी को अगवा कर लिया गया था तथा उसे ्रेड डायल पंहुचने पर वाहन चालक शराफत खां तथा प्रधान आरक्षक सुभाष दुबे आरक्षक प्रकाश मंडल वाहन में उपस्थित थें। जिन्हे आरोपी युवराज सिंह, राजेश सिंह लोधी, खुमान सिंह, हेमराज सिंह, राकेश उर्फ रक्कू रैकवार तथा धर्मेन्द्र सिंह द्वारा कट्टा तथा अन्य घातक हथियारो के द्वारा वाहन को छुडा लिया गया था तथा उक्त वाहन से बम्होरा ग्राम पंहुचकर राजकुमार पटेल, का दरवाराज खुलवाकर पुलिस की भर्ती में उसकी लडकी को अगवा कर लिया गया था तथा उसे लेकर बुलेरो वाहन मे बंधक बनाकर अपहरण कर लिया गया था। जिस पर पुलिस ने आरोपीयो के खिलाफ मामला दर्ज किया था तथा विभिन्न धाराओं में आरोपीयो के उपर अर्थ दण्ड एवं दस दस वर्ष की सजा से दण्डित किया है।