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मैंगनीज के उत्खनन करने के लिये अवैध तरीके से खेत में खुदाई किये जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका पर सुनवाई

आनंद ताम्रकार

बालाघाट २१ अगस्त ;अभी तक;  जिले की तिरोड़ी तहसील के पौनिया गांव में मैंगनीज के उत्खनन करने के लिये अवैध तरीके से खेत में खुदाई किये जाने के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

                             याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया की उनकी शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने जांच के निर्देश दिये थे इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई।

                              याचिका की सुनवाई करते हुये माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह उल्लेखनीय है की बालाघाट के तिरोड़ी के समीपस्थ ग्राम पौनिया निवासी किसान डुलीराम तथा सालिकराम की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है की ग्राम पौनिया में मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका की मैंगनीज खदान आवंटित की गई है उत्खनन के लिये संबंधित ठेका कंपनी को जो जमीन आवंटित की गई थी उससे लगी उनकी कृषि भूमि है जिस पर खेती करते वह अपने परिवार का भरण पोषण करते लेकिन ठेका कंपनी ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और मैंगनीज उत्खनन के लिए उनके खेत को खोद डाला।

याचिकाकर्ताओं ने बताया की इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जमीन की नपाई के लिये ऑनलाइन आवेदन किया था परंतु कोई सुनवाई नही हुई जिसके बाद पीड़ित किसानों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश खनिज संसाधन विभाग के अवर सचिव को जांच के लिये निर्देश जारी किये इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गई।

याचिका में मांग की गई थी की जांच सीबीआई को सौंपी जायें। याचिका में केंद्र और राज्य सरकार सहित सीबीआई, कलेक्टर बालाघाट सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को अनावेदक बनाया गया है।

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राजेश चंद एवं मोनेश साहू ने पैरवी की।

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