कान्हा पेंच कॉरिडोर के सोनेवानी वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र में चल रहे खनिज गतिविधियां गैरकानूनी

8:35 pm or August 13, 2023

आनंद ताम्रकार

बालाघाट 13 अगस्त ;अभी तक;  नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री पीजी नाजपांडे ने कलेक्टर बालाघाट को ईमेल के माध्यम से नोटिस प्रेषित करते हुए उल्लेख किया है की इस क्षेत्र में चल रही कार्यवाही गैरकानूनी है जिसे रोका जाये।

उन्होने नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कान्हा तथा पेंच टाईगर के बीच स्थित बालाघाट जिले का वनक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर है जिसे नेशनल टाइगर संरक्षण अथॉरिटी ने मेपिंग कर मान्यता दी है इसी वन क्षेत्र में सोनेवानी वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र में 4 माईनिंग प्रोजेक्ट को अनुमति प्रदान की गई है लेकिन यह स्वीकृति देने के पूर्व में ना तो नेशनल टाइगर संरक्षण अथॉरिटी से ना ही नेशनल वन  प्राणी बोर्ड से एनओसी प्राप्त की गई है।

डॉक्टर पीजी नाजपांडे ने उल्लेख किया है की धारा 38(ओ) के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को कॉरिडोर को सुरक्षित रखने का जिम्मा दिया गया है। इसी के साथ ही नेशनल वनप्राणी बोर्ड को भी तत्संबंध में अनुमति प्रदान करने की जिम्मेदारी दी है लेकिन इन दोनों संस्थाओं की अनदेखी करते हुए इस क्षेत्र में वर्ष 2015 से 2060 की अवधि तक की खनन किये जाने हेतु लीज स्वीकृति दी गई है।
हाईकोर्ट ने बक्सवाहा मे स्थगन आदेश दिया है।

मंच के अधिवक्ता प्रभात यादव ने अवगत कराया की बक्सवाहा जंगल पन्ना टाइगर रिजर्व तथा नैरादेही वन्य प्राणी अभ्यारण के बीच कॉरिडोर है इसका उल्लेख करते हुये मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 26/10/2021 को उक्त वनक्षेत्र में खनन कार्यवाही पर रोक लगाई है इस वनक्षेत्र में ना तो नेशनल टाइगर अथॉरिटी ना ही नेशनल वनप्राणी बोर्ड से एनओसी ली गई थी।

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