प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन आज से लागू नहीं होगी:भोपाल में 1443 लोकेशन पर बढ़ने थे रेट, चुनाव के बाद लागू होंगी नई दरें
भोपाल में आज से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू नहीं होगी। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। यानी, भोपाल समेत मध्यप्रदेश में वर्ष 2023-24 की गाइडलाइन के अनुसार ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। सोमवार सुबह यह आदेश सामने आए।
कोलार, नर्मदापुरम रोड पर मिसरोद, सलैया से लेकर अयोध्या नगर समेत करीब डेढ़ हजार जगह पर एक अप्रेल से रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। कलेक्टर गाइडलाइन की बढ़ी हुई दरें एक अप्रेल से लागू होंगी। 1443 लोकेशन पर 1 अप्रेल से जमीन के रेट में 5 से 95 फीसदी की बढ़ोतरी होने जा रही है। एक अप्रैल से नई गाइडलाइन के हिसाब से ही रजिस्ट्री होगी।
ऐसे समझें स्थिति
0-कोलार, सलैया, अयोध्या बायपास और मिसरोद में 25 से लेकर 94 फीसदी तक दाम बढ़ाए गए हैं। सबसे ज्यादा मिसरोद के कोरल वुड्स में 94 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पहले यहां रहवासी प्लाट की कीमत 44 हजार रुपए वर्ग मीटर थी, जो अब नई दरों में 70 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी।
0-बावडिय़ा कलां में 44.23 प्रतिशत, होशंगाबाद रोड 42.04, कोलार 42.04, अयोध्या नगर में 40.10, अयोध्या नगर, मिसरोद वार्ड 52 में होशंगाबाद रोड से हटकर कंफर्ट ऐनक्लेव, खनूजा ऐनक्लेव और लक्ष्मी परिसर में 38.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
इसलिए बढ़ रही गाइडलाइन
कोलार से लेकर अयोध्या नगर, अवधपुरी, एमपी नगर में 10 लेन रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जबकि भानपुर, नर्मदापुरम रोड पर भी एलीवेटेड कॉरीडोर समेत अन्य प्रोजेक्ट हैं। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की लाइन के तहत ए्स से सुभाष नगर और करोंद तक काम की बात है। इसके आसपास की जमीनों पर व्यवसायिक निर्माण की उम्मीद में दर बढ़ी है। इससे ही यहां गाइडलाइन भी बढ़ाई गई। दर बढऩे से अब जमीन, मकान, दुकान खरीदी में स्टांप ड्यूटी ज्यादा देना होगी।
2457 क्षेत्रों में नहीं बढ़ी
जिले की करीब 3900 लोकेशन के लिए कलेक्टर गाइडलाइन तय करने की प्रक्रिया की थी। इनके लिए प्रशासन ने 1443 क्षेत्रों में औसतन 7.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तय किया था। इसमें 1228 शहरी व 215 ग्रामीण क्षेत्र थे। 2457 क्षेत्रों को दर वृद्धि से दूर रखा गया था।