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अपने ही मामा की लडकी के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष का सश्रम कारावास

विधिक संवाददाता
इंदौर ३ जुलाई ;अभी तक;  जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 01.07.2023 को न्यायालय जयश्री आर्ययान मेहरा न्यायाधीश  इंदौर, जिला इंदौर ने थाना मल्हारगंज, इन्दौर के अपराध क्रमांक 503/2014 एवं न्यायालयीन प्रकरण क्रं 4740840/2014 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी XYZ, निवासी जिला रीवा को धारा 354 घ भा.दं.सं. में 1 वर्ष का कारावास व  धारा 354 क भा.दं.वि. में छह माह का कारावास व  कुल 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा यादव  द्वारा की गई।
                                  अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियोक्त्री ने थाने पर यह रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी बुआ का लड़का XYZ उससे अशोभनीय बातें करता था। अभियोक्त्री द्वारा मना करने पर भी नहीं मानता था। दो साल से अभियोक्त्री व उसके परिवार का कोई भी इनके यहां किसी भी कार्यक्रम में नहीं गये व न ही बुलाया। फिर भी अभियोक्त्री का पीछा करता था, जिसकी शिकायत अभियोक्त्री ने पूर्व में भी की थी। इस पर से अभियोक्त्री दिनांक 29.10.2014 को बातचीत करने के लिये आई तो उसे बुरी नियत से छू रहा था और अश्लील गालियां दे रहा था. मना करने पर नहीं माना। उसने पापा को फोन कर घटना के बारे में बताया, उनके घर आने पर पापा के साथ रिपोर्ट करने आई । अभियोक्त्री की उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र मल्हारगंज, इन्दौर पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 503 / 2014 अंतर्गत धारा 354, 294 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान धारा 354- ए. 509 भा.दं.सं. का इजाफा किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्तध को उक्ता दण्ड  से दण्डित किया।

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