प्रदेश
अपहरण का प्रयास करने वाले आरोपियों को 3-3 साल सश्रम कारावास की सजा
महावीर अग्रवाल
मंदसौर १० मई ;अभी तक; माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मंदसौर द्वारा आरोपीगण 01) भेरूलाल पिता रामदयाल माली उम्र 35साल नि0 आक्या उमाहेडा 02) राधेश्याम पिता उदयलाल माली उम्र 40 साल नि0 सरसोद जिला मंदसौर 03) बापुलाल पिता गोविंदराम माली उम्र नि0 दलोदा रेल जिला मंदसौर को अपहरण करने का दोषी पाते हुए 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये अथर्दण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि घटना दिनांक 04.11.2022 को सुबह 8 बजे फरियादी नंदलाल अपने ग्राम दलावदा से लहसुन लेकर सीतामउ कृषि उपज मंडी बेचने गया था जहां छपरे में बैठा था वहां पर आरोपीगण भेरूलाल, राधेश्याम, बापुलाल, रितिक आये और फरियादी के साथ गाली गलौच की व फरियादी नंदलाल को जबरदस्ती उठाकर बोलेरो गाडी में डालने लगे चिल्ला चोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकठ्ठा हो गये जिससे चारों आरोपीगण फरियादी को वहीं छोडकर भाग गये। फरियादी ने बताया कि आरेापीगण मेरे पिता के नाम का अफीम का पट्टा अपने नाम पर नामांतरण कराने के लिए मुझे अपहरण कर ले जा रहे थे एवं अपने नाम नामांतरण कराना चाहते थे जिसकी रिपोटर् फरियादी द्वारा थाना सीतामउ में की थी जिस पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा संपूणर् विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में ट्रायल के दौरान अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तकोर्ं से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपीगण भेरूलाल, राधेश्याम, बापुलाल को 3-3 साल का सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपये अथर्दण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल पैरवी लोक अभियोजक तेजपाल सिंह शक्तावत, अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शमार्, एवं अपर लोक अभियोजक भगवानसिंह चैहान द्वारा की गई।