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अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले फोटोग्राफर को आजीवन कारावास की सजा

दीपक शर्मा

पन्ना 30 मार्च अभीतक /अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने वालें आरोपी को न्यायधीश इन्द्रजीत रघुवंशी की न्यायालय द्वारा अजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 16.02.2022 को रात्रि करीब 12 बजे अभियोक्त्री की नानी ने अभियोक्त्री को घर के अंदर आंगन के बगल में चैका में लिटा दिया था, समय करीब 12ः30 बजे जब वह अभियोक्त्री के पास गयी तो देखा कि पीड़िता वहां पर नही थी। अभियोक्त्री को घर व आस पास ढूढां गया तब शादी मे उपस्थित एक अन्य महिला द्वारा कुछ देर पहले पीड़िता को एक लड़के द्वारा कंधे पर चिपकाएं शादी कार्यक्रम के स्थान से वन चौकी तरफ ले जाते देखा गया। पीड़िता की तलाश करते लोग वन चैकी के पीछे पहुंचे तो देखा की शादी में वीडियोग्राफी करने आया युवक जो अर्द्धंनग्न अवस्था में था एवं पीड़िता खून से लथपथ मिली। पीड़िता के आंतरिक अंगो एवं मुंह से खून बह रहा था तथा शरीर व चेहरे पर कई जगह मारपीट की चोंटे थी।

पीड़िता को 100 डायल की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान पीडिता के गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर द्वारा मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया गया। फरियादी की देहाती नालसी के आधार पर महिला थाना पन्ना में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अपराध की विवेचना उप निरीक्षक शिवानी गुप्ता द्वारा की गयी एवं विवेचना के दौरान सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक अनुसार गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय विशेष लोक अभियोजक/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी।

अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट की न्यायालय द्वारा आरोपी – आरोपी सुरेन्द्र अहिरवार को क्रमशः धारा- 363, 366, 324, 307, 376एबी भादसं एवं 5(एम)/6, पॉक्सो एक्ट के आरोप में क्रमशः 05 वर्ष, 07 वर्ष, 02 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल अर्थात् आखिरी सांस तक) एवं आजीवन कारावास(शेष प्राकृत जीवनकाल अर्थात् आखिरी सांस तक) एवं 2000/- रूपए, 3000/- रूपए, 1000/- रूपए, 5000/- रूपए, एवं 10000/-रूपए, 10000/-रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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