प्रदेश

अवमानना मामले में आदेष का पालन नहीं करने पर डीईओ तलब

सिद्धार्थ पांडेय

जबलपुर १० दिसंबर ;अभी तक;  अवमानना याचिका में दस माह में दस माह पूव दिये गये आदेष का पालन नहीं किये जाने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने जिला षिक्षा अधिकारी रीवा को तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित की गयी है।

रीवा निवासी शिक्षक जयप्रकाश मिश्रा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति संविदा शिक्षक के पद पर हुई थी। संविदा शिक्षकों का संविलियन प्राथमिक शिक्षक के पद पर शासन द्वारा किया गया था। शासन द्वारा उनका संविलियन प्राथमिक शिक्षक के रूप में नहीं किया गया। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्धारित अवधि में अभ्यावेदन का निराकरण करने आदेष जिला शिक्षा अधिकारी रीवा जारी किये थे। अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किये जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी थी।

याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया था कि जिन संविदा शिक्षकों के खिलाफ लोकायुक्त में मामले लंबित है,उनका संविलियन प्राथमिक शिक्षक पद नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया की उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। एकलपीठ ने फरवरी 2023 को अपने आदेष में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण कर परिपालन रिपोर्ट पेष करने के आदेष जारी किये थे। दस माह बाद भी आदेष का परिपालन नहीं किये जाने को गंभीरता से लेते हुए उक्त आदेष जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अतुल सिंह भारद्वाज ने पैरवी की।

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