प्रदेश
अवयस्क बालिका को ले जाकर अपहरण कर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष सश्रम कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर ४ मई ;अभी तक; जिला मीडिया सेल प्रभारी श्री अभिषेक जैन (एडीपीओ), ने बताया कि दिनांक 03.05.2023 को न्यायालय – तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), इन्दौर (मध्य– प्रदेश), ने थाना खजराना, जिला इन्दौार के प्रकरण क्रमांक 2101/2018, अपराध क्रमांक 629/2018 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त, अनिल, उम्र 26 वर्ष, निवासी जिला अशोकनगर, (म.प्र.) को धारा 376(1) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 366-क भा.दं.सं. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर तथा श्रीमती अमिता जायसवाल, एडीपीओ द्वारा की गई।
नोट :- पीडि़त बालिका को 50,000/- रुपये प्रतिकर राशि दिये जाने की अनुशंसा माननीय न्यायालय द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 23-07-2018 को बालिका के भाई ने पुलिस थाना खजराना, इंदौर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन/बालिका उम्र 17 वर्ष, जो कक्षा ग्यारहवीं में पढ़ रही है, दिनांक 22-07-2018 के करीब 02:30 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गई है, जिसकी तलाश उसने व उसके परिवार वालों ने आसपास तथा रिश्तेदारों में की, किन्तु कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि उसकी बहन/बालिका को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। बालिका के भाई की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना खजराना, इंदौर में गुमशुदगी पंजीयन क्रमांक 0106/2018 दर्ज कर अपराध क्रमांक 629/2018, अन्तर्गत धारा 363 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान बालिका को दस्तयाब किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 363, 366, 376-डी भा.दं.सं. व धारा 3/4, 5(जी)/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर से अभियुक्त को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।