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अवैध रूप से गांजा का परिवहन करने वाले आरोपीयों को बारह वर्ष का कारावास ढाई लाख रूपये का जुर्माना

दीपक शर्मा

पन्ना १३ नवंबर ;अभी तक ;  अवैध रूप से गांजा का परिवहन करने वाले आरोपीगण को बारह बारह वर्ष का कठोर कारावास से दणित किया गया है तथा ढाई लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। उक्त सजा माननीय श्रीमान इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय द्वारा दी गई है।

उक्त मामले के संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा बताया गया कि दिनांक 06.08.2021 को निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने थाना पवई में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया कि दिनांक 06.08.2021 को थाना पर मुखबिर द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा को सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से अवैध परिवहन करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इसी के आधार पर पुलिस द्वारा घटना स्थल पंहुचकर सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर वाहन क्रमांक-सी.जी.04 एच.बी.5363 होने तथा उसमें मुखबिर के बताये अनुसार हुलिया के उक्त वाहन चालक एवं अन्य एक व्यक्ति बैठे मिलने पर उनका नाम पता पूछा गया जो चालक ने अपना नाम ओमप्रकाश अनुरागी पिता मैयादीन अनुरागी उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम बारीगढ थाना जुझारनगर जिला छतरुपर तथा उक्त वाहन में पीछे की सीट पर बैठा एक व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम नाथूराम पटेल उर्फ नत्थू पटेल पिता भाउ प्रताप पटेल जाति कुर्मी पता जरेला पुरवा पोस्ट हानूखेडा थाना गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. बताया। उपरोक्त दोनों संदेहियों की जामा तलाशी ली गई तथा उपरोक्त संदेहियों द्वारा उपयोग की जा रही स्विफ्ट डिजायर कार में पीछे की सीट और डिग्गी के बीच एक लोहे की प्लेट लगे होना तथा उक्त जगह पर मादक पदार्थ गांजा की पॉलीथीन में रखे विधिवत् बंद पैकेट दिखाई दिये। उक्त स्विफ्ट कार में कुल 45 बडे पैकेट एवं 07 छोटे पैकेट प्लास्टिक की पॉलीथीन में टेप से विधिवत् बंद हालत में मिले, जिन्हे उपरोक्त मौके पर समक्ष गवाहान उक्त पैकेटों को खुलवाकर देखा जो मादक पदार्थ गांजा होने की पुष्टि हुई। जिसमें गांजा 48 किलो 590 ग्राम कीमती करीबन 9,71,800/- रूपये का पाया गया उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत थाना पवई में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत अभियुक्तगण नाथूराम पटेल एवं ओमप्रकाश अनुरागी के विरूद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय श्रीमान इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए सुनील कुमार द्विवेदी अपर जिला लोक अभियोजक द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपीगण का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण नाथूराम उर्फ नत्थू पटेल, ओमप्रकाश अनुरागी को धारा-8/20(बी)(पप)(सी) एनडीपीएस एक्ट में 12-12 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,25,000 रूपए-1,25,000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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