इंस्टाग्राम पर भगवान राम,हिन्दू धर्म तथा योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को झटका, हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने से किया इंकार
सिद्धार्थ पांडेय
जबलपुर ४ अक्टूबर ;अभी तक ; इंस्टाग्राम पर भगवान राम, हिन्दू धर्म तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट जस्टिस जी एस अहलूवालिया की एकलपीठ ने प्रकरण में दर्ज एफआईआर निरस्त जोन की मांग संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता मोहम्मद बिलाल की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि सतना जिले के कोतवाली थाने में सुजल वाल्मीकि की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने,अशांति उत्पन्न करने सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। याचिका में कहा गया था कि उसके मोबाइल को हैक कर 15 अगस्त 2023 को इंस्टाग्राम में दूसरे धर्म की भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट की गयी थी। याचिका में राहत चाही गयी थी कि पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को निरस्त की मांग करते हुए उक्त याचिका दायर की गयी थी।
एफआईआर का अवलोकन करने पर एकलपीठ ने पाया कि पोस्ट में भगवान राम,हिन्दू धर्म तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी है। शिकायतकर्ता जब आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में मो. बिलाल के बात करते पहुंचा तो उसने अपशब्दों को प्रयोग करते हुए जातिगत रूप से अपमानित किया।
एकलपीठ ने अपने आदेष में कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि उसका मोबाइल हैक किया गया था। शिकायतकर्ता का एफआईआर में कहना है कि आपत्तिजनक पोस्ट पर बात करने पहुँचने पर याचिकाकर्ता ने उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जातिगत रूप से अपमानित किया। न्यायालय एफआईआर की जांच नहीं कर रहा है परंतु उसके तथ्यों के आधार पर उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।