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चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में हुआ फैसला, हत्या के आरोपियों को हुआ दोहरा आजीवन कारावास

विधिक संवाददाता
    इंदौर ७ दिसंबर ;अभी तक;  जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 06.12.2023 को माननीय न्यायालय – चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय, श्रीमान जयदीप सिंह, इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना सनावद,  जिला खरगोन के अपराध में सत्र प्रकरण क्रमांक 717/2019 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी दिलीप पिता कल्लु यादव आयु 40 वर्ष, भागचंद उर्फ रोहित आयु 27 वर्ष , दीपक उर्फ कमलेश आयु 23 वर्ष  सभी वर्तमान निवासी जिला इंदौर को धारा 302 एवं धारा 302 सहपठित धारा 120 बी भा.दं.सं. दोनो में आजीवन कारावास तथा धारा 201  भा.दं.सं. में 7-7 वर्ष  कुल 3000-3000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री हेमन्तक राठौर द्वारा की गई।
                                      अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.11.17 को रात्रि 1:40 बजे मृतक अनिल कुमार जैन के पुत्र अंशुल जैन ने थाना भंवरकुआ में मृतक अनिल कुमार जैन के संबंध में इस आशय की गुमशुदगी की सूचना दी थी कि उसके पिता अनिल जैन, बहन अंकिता से यह बोलकर गये थे कि आरोपी दिलीप ने मूसाखेड़ी चौराहा में टाईल्स दिलवाने के लिये बुलाया है और मृतक अनिल जैन अपनी वरना कार कं. एमपी 09 सीएन 8950 को लेकर गये थे और वापिस नहीं आये हैं तथा मोबाईल भी बंद आ रहा है, किंतु उक्त सूचना के पूर्व ही दिनांक 06.11.2017 को समय रात्रि करीब 11 बजे की घटना की सूचना दिनांक 07.11.2017 को सुबह 10:30 बजे ग्राम बासवा में गाड़ी जलने की सूचना थाना प्रभारी थाना सनावद को प्राप्त हुई।
                                उक्त सूचना पर देहाती नालसी लेख की गई तथा फरियादी दरियाव सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये, जिसने अपने कथनों में बताया कि वह ग्राम पंचायत बासवा का सरपंच है तथा दिनांक 06.11.2017 को रात 11:30 बजे मां शक्ति पैट्रोल पंप पर काम करने वाले सागर गुर्जर ने उसे मोबाईल पर सूचना दी कि गणेशपुरी मार्ग कच्चे रास्ते पर एक सफेद रंग की वरना कार कं. एम.पी. 09 सीएन 8950 जल रही है तथा सागर ने ही 100 नंबर तथा फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड ने जलती हुई कार की आग बुझाई। दिनांक 07.11.2017 को फरियादी दरियाव सिंह ने देखा कि कार की डिक्की में बोरे में एक अज्ञात शव पूरी तरह से जला हुआ होकर पहचान में नहीं आ रहा है और उक्त शव महिला का है या पुरूष का है, पहचान में नहीं आ रहा है, किंतु मनुष्य का है। किसी अज्ञात आरोपी ने अज्ञात मृतक की हत्या कर बोरे में लाश को बांधकर कार की डिक्की में पीछे छिपाकर कार को इंदौर खंडवा रोड़ से बासवा ग्राम के गणेशपुरी के कच्चे रास्ते पर सुनसान जगह में कार खड़ी कर चम्पू भाई के खेत के बगल में कार में आग लगाकर सबूत मिटाने की नीयत से नष्ट कर दिया है तथा भाग गया है। फरियादी दरियाव सिंह के उक्तआ आशय के कथनों के आधार पर थाना सनावद, जिला खरगौन पर अपराध कं. 460/2017 अंतर्गत धारा 302, 201 भादसं, पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया । मेमोरेण्डंम व अन्य अन्वेनषण पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया ।  जिस पर से अभियुक्त‍गणों को उक्तक दण्ड् से दण्डित किया।
नोट – उक्त प्रकरण को सनावद जिला खरगोन से इंदौर जिला न्या्यालय ट्रांसफर विचारण हेतु भेजा गया था

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