प्रदेश
दुष्कृवत्य करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर १२ मई ;अभी तक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तनव, ने बताया कि दिनांक 12.05.2023 को माननीय न्याोयालय – तेरहवें अपर सत्र न्याकयाधीश एवं विशेष न्याकयाधीश (पॉक्सों एक्ट2), इन्दौार (मध्य् प्रदेश), ने थाना द्वारकापुरी, जिला इन्दौयर के प्रकरण क्रमांक 122/2021, अपराध क्रमांक 137/2021 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्तुगण 1- कृष्णाी उर्फ हर्ष पिता अशोक शर्मा उम्र 21 वर्ष व्या वसाय वढ़ाई निवासी 215ए प्रजापत नगर द्वारकापुरी इंदौर, 2- त्रिलोक पिता मोहन लाल उम्र 29 वर्ष व्या वसाय मजदूरी निवासी 2 शांतिदीप गैस एजेन्सीा के पीछे इंदौर 3- जानू उर्फ ज्ञानदीप पिता रतनसिंह उम्र 31 वर्ष व्यादवसाय कन्ट्रिक्शन कार्य निवासी 25/2 लटूरबाग कॉलोनी टिकरिया बादशाह मेनरोड इंदौर उक्त आरोपीगण को धारा 366 भादसं में 07 वर्ष का कठोर कारावास, आरोपी कृष्णा को धारा 376 भादसं में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं अ.जा./अ.ज.जा. (अत्यारचार निवारण) अधिनियम में आजीवन कारावास एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में 20 वर्ष का कठोर कारावास आरोपी त्रिलोक एवं जानू को 366ए भादवि में 07 वर्ष का कारावास, पॉक्सोच एक्ट की धारा 17 में 20 वर्ष का कारावास व आरोपीगण को कुल 12000/- रुपये के अर्थदण्डस से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर, एवं श्रीमती अमिता जायसवाल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। बालिका को 50000/- रूपये प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा न्याकयालय द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण यह है दिनांक 13/03/2021 को बालिका के पिता ने पुलिस थाना द्वारकापुरी, इंदौर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह इंदौर में रहता है तथा ड्रायवरी करता है। दिनांक 13/03/2021 को करीब 11:30 बजे उसकी पत्नीम उसकी लड़की पीडि़त बालिका को उसकी सहेली के यहां स्कूवल का प्रोजेक्टक बनाने के लिये छोड़कर आई थी, जो थोड़ी देर रूकी और वहां से बिना बताये कहीं चली गई है। बालिका को नाते रिश्तेटदारों में तलाश किया किन्तुन कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि संदेही कृष्णाा शर्मा नाम का लड़का उसकी नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर ले जा सकता है। बालिका के पिता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना द्वारकापुरी इंदौर में गुमशुदा व्य क्ति पंजीकरण क्रमांक 0043/2021 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी त्रिलोक पिता मोहनलाल एवं जानू उर्फ ज्ञानदीप के द्वारा भी अपराध घटित करना पाया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चाणत अभियोग पत्र न्याकयालय में प्रस्तुीत किया गया, जिस पर से अभियुक्तक को उक्तल दण्डण से दण्डित किया गया।