नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
महावीर अग्रवाल
मंदसौर १९ अप्रैल ;अभी तक; माननीय विषेष न्यायधीष महोदय पॉक्सो एक्ट मंदसौर द्वारा आरोपी कृष्णा उर्फ सुमित उर्फ डिग्गु उम्र 20 साल नि0 गायत्री कॉलोनी, रेल्वे कॉलोनी के पीछे खाचरौद, जिला उज्जैन को नाबालिग पीडिता के साथ बलात्कार के अपराध में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी बलराम सोलंकी द्वारा घटना के संबंध में बताया कि घटना दिनांक 28.03.2022 को पीड़िता को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फूसला कर ले जाने की गुमषुदगी रिपोर्ट पीडिता के पिता ने शहर कोतवाली मंदसौर पर लेख करवाई थी अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर पीडिता की तलाष की गई बाद पीडिता को पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया तथा पीडिता के कथन लिए गए। पीडिता ने अपने कथनो में बताया कि अभियुक्त कृष्णा उर्फ सुमित उर्फ डिग्गु द्वारा उसे बहला फूसला कर उसे जावरा बुलाया एवं वहां से सूरत लेकर गया तथा उसके साथ जबरजस्ती मारपीट कर शादी की तथा पीडिता के साथ बलात्कार किया। थाना शहर कोतवाली में पदस्थउप निरीक्षक नेहा ओरा जैन अनुसंधानकर्ता द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति कनासे द्वारा किया गया।