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नाबालिग बालिका के साथ बलात्काiर करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास
विधिक संवाददाता
इंदौर २१ अप्रैल ;अभी तक; जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव, ने बताया कि दिनांक 21.04.2023 को न्यायालय- श्री निलेश यादव, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों एक्ट) ,देपालपुर जिला इंदौर ने थाना बेटमा, जिला इंदौर के विशेष प्रकरण क्रमांक 46/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी संतोष उर्फ शांतिलाल पिता थानसिंह आयु 26 वर्ष, निवासी जिला धार को धारा 376(2)(एन) भा.दं.वि. एवं 5एल /6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भा.दं.वि. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366 भा.दं.वि. में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई।
नोट :- न्याायालय द्वारा पीडि़ता को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दिलवाये जाने की अनुशंसा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 07.02.17 को फरियादी ने रिपोर्ट किया कि वह जीवनज्योति कॉलोनी थाना बेटमा जिला इंदौर में किराये के मकान में रहता है। उसके तीन बच्चे हैं। उसकी बडी लडकी पीडिता उम्र 16 साल जिला धार में पढ़ती है। दिनांक 06.02.2017 को सुबह 10:00 बजे स्कूल का जाने का बोलकर गयी थी, शाम 06:00 बजे तक वापस घर नहीं आयी, तो उसने स्कूल में तलाश किया, तो प्रिंसीपल ने स्कूल में नहीं आना बताया। उसने आसपास व रिश्तेदारी में तलाश किया नहीं मिली, जो बिना बताये कहीं चली गयी है। रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान दिनांक 09.06.17 को पीडिता को विधिवत दस्तयाब किया। पीडिता के कथन लेखबद्ध किये गये, जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध भा. द.स. की धारा 363 व 376 ( 2 ) (एन) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5 एल / 6 के अंतर्गत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।