प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

सिद्धार्थ पांडेय

जबलपुर १० अप्रैल ;अभी तक;  कोचिंग पढ़ाते हुए नाबालिगा को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी निजामुद्दीन उर्फ निजाम को पाक्सों की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा व 45 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीडि़ता के पिता ने 2 दिसंबर 2021 को अधारताल थाने में शिकायत दर्ज करायी थी कि एक दिसंबर 2021 को वह मेहताब आलम के यहा हेण्डवर्क का काम करने गया था। शाम 04.00 बजे जब वह घर आया तो उसने देखा कि उत्तरजीवी घर पर नहीं है। जिसकी उसने तलाश की, पंरतु उत्तरजीवी नहीं मिली। उत्तरजीवी अपने साथ 20 हजार रुपये भी लेकर गई थी। उसके मोहल्ले में किराये से रहने वाला निजामुद्दीन शेख भी घर पर नहीं था। उत्तरजीवी को निजामुद्दीन घर में प्रतिदिन 8 से 9 बजे रात तक एक घण्टा पढ़ाने आता था। उसे शक है कि उत्तरजीवी को निजामुद्दीन ने ही बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने जांच उपरांत पीडि़ता को दस्तयाब करते हुए आरोपी निजामुद्दीन के खिलाफ अपहरण, दुराचार व पाक्सों एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास व 45 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पैरवी की।

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