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न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कीर्ति उइके बैहर द्वारा दो आरोपियों को विस्फोटक अधिनियम में न्यायालय उठने तक का कारावास और 2-2 हजार रुपये जुर्माना
आनंद ताम्रकार
बालाघाट एक अक्टूबर ;अभी तक ; न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कीर्ति उइके बैहर ने आरोपी रामनरेश मिश्रा पिता मन्नेलाल मिश्रा थाना जयसिंहनगर शहडोल तथा आरोपी कृष्णा पिता होलेलाल निवासी मालेगांव थाना तलेगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र को धारा 5,9 खा विस्फोटक अधिनियम में न्यायालय उठने तक का कारावास और 2-2 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदायगी के व्यतिक्रम में 30 दिवस अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमल सिंह ने अवगत कराया की 12 फरवरी 2018 को मलाजखंड थाने में पदस्थ उप निरीक्षक मधुकर धोडेश्वर को एसडीओपी बैहर द्वारा सूचना दी गई थी की किसी वाहन में विस्फोटक लाया जा रहा है। उसकी जांच की जाए वाहन के आने पर विस्फोटक से भरे वाहन एचआर 38 एक्स 1798 जो बैहर की ओर से आ रहा था उसकी जांच की गई ट्रक के चालक से संबंधित दस्तावेज मांगे गये ड्राइवर द्वारा परमिट और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये परमिट को चेक करने पर यह पाया गया की आरई 12 के फर्म में उल्लेखित मार्ग के अनुसार वाहन जिसमें डिटोनेटर भरा हुआ था तलेगांव जिला महाराष्ट्र से शेखपुरा बिहार धनेकलाल उड़ीसा और जाहंगांव उडीसा स्थित मैगनीज को परमिट अनुसार डिटोनेटर पहुचाने हेतु रवाना किया गया था किन्तु फार्म 12 के अनुसार उसमें बालाघाट जिले से होकर परिवहन किये जाने का कही कोई उल्लेख नही था ना ही किसी प्रकार से ऐसे वाहन से संबंधित कोई सूचना पुलिस थाने को दी गई थी।
चुकी मलाजखण्ड नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वाहन के बालाघाट जिले में प्रवेश करने के संबंध में वाहन का ड्राइवर और उसमे बैठे अन्य व्यक्ति द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने की स्थिति में आरोपी गणों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम की धारा 5,9 खा थाना मलाजखंड में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय ने सुनवाई के उपरांत आरोपी गणों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।