पंजाब के दो भाईयों को डोडाचुरा व अफीम तस्करी में 14 साल की सश्रम कैद
अरुण त्रिपाठी
रतलाम,25 अप्रैल ;अभी तक; मादक पदार्थ डोडाचूरा व अफीम तस्करी के मामले में जावरा के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रुपेश शर्मा ने दो आरोपी पंजाब के भाईयों को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनो पर कुल दो-दो लाख रूपए का जुर्माना भी किया गया हैं।
एनडीपीएसएक्ट के विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया कि 14 मार्च 2019 को जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को मुखबिर से तस्करी की सूचना मिली थी। एसआई आरके चैहान ने सूचना पर भीमाखेडी चैराहा, जावरा की नाकाबंदी कर जावरा तरफ से आ रहे ट्रक (पी.बी.06-7407) को रोका। चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कोमलप्रीत सिंह पिता हरनेकसिंह निवासी जिला तरण तारण पंजाब और उसके साथ बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम बब्बु पिता हरनेकसिंह निवासी जिला तरण तारण पंजाब बताया। दोनो संदेहीयों के शरीर की तलाशी लेने पर बब्बु के पास से बनियान के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में एक किलो अफीम मिली। जबकि ट्रक की तलाशी लेने पर गेहु व चने के कट्टो के नीचे कुल 14 बोरो में 5 क्विंटल 60 किलो डोडाचुरा मिला।
पुलिस ने दोनों भाईयों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम व डोडाचुरा जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी कोमलप्रितसिंह पिता हरनेकसिंह एवं बब्बु पिता हरनेकसिंह निवासी तरण तारण पंजाब को दोषसिद्ध किया। उन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 सी में 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,50,000 रुपए अर्थदण्ड एंव धारा 18 सी में 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने की।