प्रदेश
पास्को एक्ट के आरोपी दोषमुक्त
महावीर अग्रवाल
मंदसौर ५ मई ;अभी तक; न्यायालय तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश डॉ प्रीति श्रीवास्तव मंदसौर द्वारा पास्को एवं एससी /एसटी एक्ट के अंतर्गत शारदा मैहर (परिवर्तित नाम )सहित आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया ।
घटना दिनांक 25 /04/2021 की है , जिसमें भानपुरा में थाने में शारदाबाई मैहर व अन्य के खिलाफ बलात्कार की एक शिकायत की थी, जिसमें थाना भानपुरा ने अनुसंधान के दौरान पीड़िता के व पीड़िता के माता-पिता के बयान लिए थे जिसके आधार पर भानपुरा द्वारा अपराध क्रमांक 370/2021 द्वारा पास्को एक्ट एवं एससी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर अभियोजन पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, साक्ष्यों से कथन करवाए गए जिसमें शारदा मैहर और अन्य की और से जिरह श्री अंशुल बैरागी एडवोकेट, सहयोगी अधिवक्ता दीपिका बैरागी, पूनम बैरागी ,राहुल माली मंदसौर द्वारा की गई।
साक्ष्यों के कथन में आए विरोधाभास के कारण साक्ष्यों के कथन को विश्वसनीय नहीं मानकर माननीय न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ता अंशुल बैरागी एवं अन्य के तर्कों से सहमत होते हुए शारदा मैहर व अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।