प्रदेश

पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को नही मिली हाई कोर्ट से राहत एमपी एमएलए कोर्ट मे चलेगा मानहानी का मामला

दीपक शर्मा

पन्ना,20 मार्च , अभीतक

मप्र शासन के पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तत्कालीन जिला सहकारी बैंक पन्ना के अध्यक्ष संजय नगायच के जिला न्यायालय पन्ना में दर्ज मानहानि अपराधिक प्रकरण के स्टे को हटाकर श्री बिसेन की याचिका को खारिज कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि पर सार्वजनिक रूप से अपमान करने और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप बिना प्रमाण के लगाना संविधानिक नही है तथा इस प्रकार के मामले को नजर अंदाज नही किया जा सकता है। ज्ञात हो कि तत्कालीन सहकारिता मंत्री रहते हुए गौरी शंकर बिसेन ने पन्ना सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजय नगायच को जाति सूचक शब्दो को प्रयोग करते हुए सार्वजनिक रूप से कहा था कि “पंडित तू चोर है, बैंक अध्यक्ष चोर“ है इस प्रकार भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बैंक अध्यक्ष के पद से हटाते हुए बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था। तथा उक्त मामले को लेकर श्री नगायच ने माननीय न्यायालय ने प्रकरण दायर किया था। उसी मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए श्री नगायच को भ्रष्टाचार के आरोपी की क्लीन चिट देते हुए बैंक अध्यक्ष तथा बोर्ड को बहाल किया था तथा संबंधित मामले मे राज्य सरकार को एक लाख की कास्ट भी लगाई थी। गौरतलब है कि अब श्री विसेन पर एमएलए एमपी कोर्ट ग्वालियर मे फास्ट ट्रेक कोर्ट मे धारा 500 के तहत मामला चलेगा।

Related Articles

Back to top button