प्रदेश
भ्रष्ट बैंक अधिकारियों सहित अन्य को तीन साल की कैद करोड़ो रूपये की जमीन को कौड़ियों के भाव में नीलाम करने का लगा आरोप
संतोष मालवीय
भोपाल २९ अप्रैल ;अभी तक; विशेष अपर सत्र न्यायाधीश राजीव के पाल की अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी विजेन्द्र कौशल, राधेश्याम गर्ग, हुकुमचन्द्र सिंघई व लक्ष्मण वाधवानी को भादस की धारा 420, 467, 471, व 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13-1(डी) सहपठित13(2) के आरोप में दोषी ठहराते हुये तीन – तीन साल की कैद के साथ दस- दस हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना इस प्रकार से है कि ग्राम बगौनिया, कल्याणपुर के ग्रामवासियो द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में लिखित शिकायत की थी कि जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल के अधिकारियो द्वारा ग्राम कोलुआ कंला, राताताल, ग्राम बगौनिया, ग्राम कल्याणपुर में बैंक अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लघन करते हुये ऋण वसूली न होने पर चल-अचल संपत्ति से ऋण वसूली के लिये बैंक अधिकारियो द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से शर्तो को अपनाये बिना करोड़ो रूपये की जमीन को मिट्टी के भाव में लगभग 23.5 एकड भूमि मात्र 3 लाख 50 हजार रूपये में लक्ष्मण वाधवानी को नीलमी कर दी थी। वर्ष 2000 से 2007 के मध्य कृषि भूमि की नीलामी कार्यवाही का सिलसिला चलता रहा।
इतना ही नहीं अधिकारियों ने ऋणी कृषक को बताये बिना एवं बिना सूचना के बंधक भूमि को ऋण राशि न अदा करने पर उनकी भूमि बाजार मूल्य एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अत्यधिक कम मूल्य पर अवैधानिक रूप से नीलामी कार्यवाही कर धोखाधाडी की थी। उन्होंने अपने पद का दुरूप्रयोग करते हुए नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पुष्टि हेतु संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ भोपाल को भेजा गया जहां उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया गया। उक्त लिखित सूचना के आधार पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा जॉच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य, दस्तोवजों एवं तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण दण्ड से दण्डित किया गया ।