मझगांय बांध में प्रभावित ग्रामीणों के नाम पर फर्जी लोगो को दिया जा रहा मुआवजा राशि का लाभ
दीपक शर्मा
पन्ना ८ नवंबर ;अभी तक ; मध्यम सिंचाई परियोजना मझगाँय बाँध अंतर्गत अधिग्रहित ग्राम कुँवरपुर की आबादी भूमि पर स्थित मकानों की सर्वे सूची में बाहरी लोगों के नाम जोड़कर मुआवजा राशि बंदरबांट करने के प्रयास का मामला सामने आया है।
राजेन्द्र तिवारी पिता स्वर्गीय सुदामा प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पिस्टा ने अजयगढ़ के प्रभारी एसडीएम को शिकायती आवेदन सौंप कर बाहरी लोगों के नाम सर्वे सूची से हटा कर स्थानीय पात्र व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग उठाई है।
आवेदन के माध्यम से बताया गया है कि मध्यम सिंचाई परियोजना मझगांय बाँध में अधिग्रहित ग्राम कुँवरपुर की आबादी भूमि पर स्थित मकानों की सर्वे सूची कं 146 रामदेव द्विवेदी, आशीष, अनिल पिता रामदेव द्विवेदी निवासी कुँवरपुर, सर्वे सूची कं 152 अशोक कुमार पिता किशोरीलाल द्विवेदी निवासी कुँवरपुर, भारती शरण पिता कैलाश द्विवेदी निवासी ग्राम फरस्वाहा तहसील अजयगढ़, महाप्रसाद पिता सुदर्शन तिवारी ग्राम पनगरा तहसील नरैनी जिला बाँदा उत्तरप्रदेश के नाम अंकित है।
इसी प्रकार सर्वे सूची कं 152 में उल्लिखित हितग्राही भारती शरण पिता कैलाश द्विवेदी ग्राम फरस्वाहा का निवासी है तथा महाप्रसाद पिता सुदर्शन तिवारी ग्राम पनगरा का निवासी है तथा उक्त दोनो लोग बाहरी हैं जो ग्राम कुँवरपुर की आबादी भूमि में स्थित मकानों की मुवाबजा राशि प्राप्त करने के हकदार नहीं है। पात्रों को कम और अपात्रों को अधिक मुआवजा बताया गया है कि सभी ग्रामवासियों के कच्चे मकानों का मुआवजा 2900 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से बनाया गया है जबकि मुआवजा सूची क्र 146 व 152 के बाहरी लोगों का मुआवजा 3300 रूपये प्रति मीटर के हिसाब से बनाया है। एवं कच्ची अटारी का इन दोनो को 6500 रूपये प्रति मीटर पक्की छत का मुल्यांकन कर मुआवजा बनाया गया है, इस प्रकार बाहरी व अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय पात्र व्यक्तियों के साथ अन्याय करते हुए शासन की राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है। आवेदक के द्वारा सर्वे सूची से बाहरी लोगों के नाम हटाकर स्थानीय पात्र व्यक्तियों को नियम अनुसार समान मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग की गई है।