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मल्हारगढ़ जनपद अध्यक्ष पद पर पुष्पाबाई पाटीदार का निर्वाचन अवैध घोषित

महावीर अग्रवाल 

मन्दसौर ५ दिसंबर ;अभी तक;  जनपद पंचायत मल्हारगढ़ के अध्यक्ष पद पर 8 जुलाई 2022 को श्रीमती पुष्पा पाटीदार का निर्वाचन हुआ था। निर्वाचित जनपद सदस्यों द्वारा उन्हें बहुमत से निर्वाचित किया गया था। इस निर्वाचन में एक अन्य उम्मीदवार श्रीमती संगीताबाई राठौर थी। इस निर्वाचन को म.प्र. पंचायत राज्य अधिनियम की धारा-122 के अंतर्गत श्रीमती संगीताबाई ने चुनौती दी थी।
                                       याचिका में ये कहा गया था कि पुष्पाबाई पाटीदार ने सक्षम प्राधिकारी का म.प्र. का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उनका जन्म और शिक्षा ग्राम गादौला जिला प्रतापगढ़ (राज.) में हुई। इस कारण वे मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित स्थान के लिये निर्वाचित होने के लिये पात्र नहीं है। जब याचिका का सूचना पत्र जनपद अध्यक्ष श्रीमती पुष्पाबाई को भेजकर जवाब लिया गया तो उन्होनंे जवाब में यह बताया कि उनका जन्म और शिक्षा राजस्थान में हुई है किन्तु विवाह उपरान्त वे मंदसौर जिले के ग्राम बरखेड़ा देवडूंगरी की निवासी हो गई है। वह अब 25 वर्ष से म.प्र. की निवासी और पिछड़ा वर्ग की है। याचिकाकर्ता श्रीमती संगीताबाई के अभिभाषक श्री प्रकाश रातड़िया का तर्क था कि जिस अभ्यर्थी का जन्म मध्यप्रदेश में नहीं हुआ है और मध्यप्रदेश के सक्षम प्राधिकारी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है उसे आरक्षित पद पर निर्वाचित होने की पात्रता नहीं है।
                                   कलेक्टर श्री दिलीपकुमार यादव ने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों पर विचार उपरान्त पारित अपने निर्णय के द्वारा जनपद पंचायत मल्हारगढ़ की निर्वाचित अध्यक्ष पुष्पाबाई पाटीदार का चुनाव अवैध एवं शून्य घोषित कर पद रिक्त घोषित कर दिया। कलेक्टर ने पाया कि आरक्षित पद पर निर्वाचित होने के लिये अभ्यर्थी का आरक्षित वर्ग का होना एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत होना आवश्यक है।

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