मारपीट के आरोपी को 6 माह का कठोर कारावास
मंदसौर १९ दिसंबर ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री निकिता वार्ष्णेय साहब मंदसौर द्वारा आरोपी विपिन पिता मनोहरलाल गोदा 49 साल नि0 जनकुपुरा मंदसौर को मारपीट करने का दोषी पाते हुये 6 माह के कठोर कारावास और 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 31.10.2018 को फरियादी राजेष ने आरोपी विपिन गोदा की स्कूटी रिपेयरिंग की थी जिसके 1500/- रूपये आरोपी विपिन गोदा से लेना थे। जब फरियादी राजेष ने आरोपी विपिन से पैसे मांगने के लिये उसकी दुकान गया तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौच कर मारपीट कर फरियादी राजेष की उंगली फ्रेक्चर कर दी। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना शहर कोतवाली मंदसौर पुलिस द्वारा प्रकरण में कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजय वसुनिया द्वारा किया गया।